पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष
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पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता हैं। अध्यक्ष राष्ट्रपति के उत्तराधिकार पंक्ति में पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष के पश्चात तीसरे स्थान पर हैं, यानी राष्ट्रपति के अभाव में वे राष्ट्रपतित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि रुतबे के आधार पर वे राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष के बाद चौथे स्थान पर होता है। इसके अलावा अध्यक्ष विदेशों में भी निचले सदन के प्रवक्ता होता है। वे तटस्थ होता है। वह नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद अगले अध्यक्ष के चयन तक अध्यक्षता की जिम्मेदारियां निभाने है।
सामान्य तथ्य अध्यक्ष, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के, शैली ...
अध्यक्ष, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के | |
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शैली | अध्यक्ष महौदय (अनौप्चारिक) अध्यक्ष राष्ट्रीय सभा (औप्चारिक) |
नियुक्तिकर्ता | राष्ट्रीय सभा की बैठक द्वारा निर्वाचित |
अवधि काल | 5 वर्ष |
गठन | पाकिस्तान का संविधान (12 अप्रैल 1973) |
प्रथम धारक | मुहम्मद अली जिन्नाह (11 अगस्त 1947) |
उत्तरवर्तन | दूसरा |
वेबसाइट | स्पीकर नैशनल असेम्ब्ली |
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