पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष
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पाकिस्तान की सिनेट के अध्यक्ष (उर्दू: ؛چیئرمین سينیٹ अंग्रेज़ी: Chairman senate) या आमीर मजलिस आइवान बाला(उर्दू: امیر مجلس ایوان بالا پاکستان, आइवान बाला (सेनेट) के अध्यक्ष (आमिर मजलिस) पाकिस्तान की सिनेट का सभापति पद है।[1] पाकिस्तान की संविधान के अनुसार सेनेट अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के अधिष्ठाता एवं पाकिस्तान की राष्ट्रपतित्व के उत्तराधिकार पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। संविधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सिनेट द्वारा ही तीन वर्षीय अवधी हेतु किया जाता है।[2] संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, सेनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों से सशक्त किया गया है, एवं अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में, अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में यह अधिकार क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के अधिकार में दिया गया है।[3][4] पाकिस्तान की से नेट के प्रथम अध्यक्ष खान हबीब उल्लाह खान मरवाट थे जबकि वसीम सज्जाद, अब तक, इस पद पर दीर्घतम् समय तक रहने वाले पदाधिकारी हैं।[5]
अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के | |
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पदस्थ सादिक सनजरानी 12 मार्च 2018 से | |
शैली | अंग्रेज़ी: मिस्टर चेयरमैन (अनौप्चारिक) चेयरमैन सिनेट (औप्चारिक) उर्दू: जनाब चेयरमैन (अनौप्चारिक) आमीर-ए मजलिस आइवान बाला (औप्चारिक) |
नियुक्तिकर्ता | सिनेट द्वारा निर्वाचित |
अवधि काल | 3 वर्ष |
गठन | पाकिस्तान का संविधान (12 अप्रैल 1973) |
प्रथम धारक | ख़ान हबीबुल्लाह ख़ान मरवाट (12 अप्रैल 1973) |
उत्तरवर्तन | द्वितीय |
वेबसाइट | सेनेट अध्यक्ष |