भारतीय संविधान
भारतराष्ट के परमबिधान / From Wikipedia, the free encyclopedia
भारतीय संविधान (𑂦𑂰𑂩𑂞𑂲𑂨 𑂮𑂧𑂹𑂫𑂱𑂡𑂰𑂢) भारत खातिर सभसे बड़का कानून बा।[1] जे संविधान सभा द्वारा २६ नवम्बर १९४९ के अङ्गीकार कइल गइल आ २६ जनवरी १९५० के सौसे देस मे लागु भईल। ई दिन (२६ नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप मे घोषित भईल| बाकी २६ जनवरी के दिन भारत मे गणतन्त्र दिवस के रूप मे मनावल जाला। ई ओह सगरी नियम, कायदा आ कानुन के स्थापना करेला जेह से भारत में सरकार आ सरकारी संस्था सभ के संरचना, शक्ति, प्रक्रिया, आ दायित्वन के निर्धान होखेला; एकरा सिवाय ई नागरिकन के मूरभूत अधिकार, मूरभूत कर्तव्य आ नीति निदेशक तत्वो निर्धारण करेला। भीमराव आम्बेडकर के भारतीय संविधान के सर्जक चाहे निर्माता कहल जाला। भारत के संविधान के मूलाधार भारत सरकार अधिनियम् १९३५ के मानल जाला। भारत के संविधान विश्व के सभे गणतान्त्रिक देसन मे सभ से लमहर लिखल संविधान बा।[2]भारतीय संविधान, संविधान के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करेला[3] न के संसद के, काहे से कि ई कौनों संसद के बनावल नईखे, बलुक एगो संविधान सभा द्वारा बनावल गइल बाटे। एकरा के आमुख मे सुवर्णित घोषणा के अनुसार भारतीय प्रजा द्वारा अंगीकार कइल गइल बा। भारतीय संसद संविधान से उप्पर नईखे।भारतीय संविधान सभाला जुलाई १९४६ मे चुनाव भईल रहे। संविधान सभा के पहिलका बैठक दिसम्बर १९४६ के भईल रहे। एकरा तत्काल बादे देस दुगो भागन - भारत आ पाकिस्तान मे बाट देवल गएल। संविधान सभो दुगो हिसा मे बट गईल- भारत के संविधान सभा आउर पाकिस्तान के संविधान सभा।भारतीय संविधान सभा मे २९९ सदस्य रहले जिनकर अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रहले। संविधान सभा २६ नवम्बर १९४९ के आपन काज पूरा कर लेले आ २६ जनवरी १९५० के ई संविधान लागू भईल। इहे दिन के याद मे हमनी हर बरीस २६ जनवरी के गणतन्त्र दिवस के रूप मे मनावेनीजा। भारतीय संविधान के परिपूर्ण रूप से तैयार करने मे २ बरिस, ११ माह, १८ दिन के समय लागल बा।