केन्द्र शासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी-2 सरकार होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है।[1]
वर्तमान में भारत में 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।[2] भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि दिल्ली नामक केन्द्र शासित प्रदेश भी था और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश-1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है। दिल्ली व पुदुचेरी दोनो की अपनी विधानसभा व कार्यपालिका हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं - उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के "विचार और स्वीकृति" मिलने पर ही लागू हो सकते हैं।
भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केन्द्र शासित क्षेत्र हैं :-
- दिल्ली - यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है।
- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
- चण्डीगढ़
- दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव - 26 नवंबर 2019 को घोषित और 26 जनवरी 2020 से प्रभावी।
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
- जम्मू और कश्मीर - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।[3]
- लद्दाख - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।[3]
1949 में जब भारत का संविधान अपनाया गया, तो भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थे:
- भाग सी के राज्य, जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे और कुछ रियासतें थीं, प्रत्येक का शासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता था। भाग सी के दस राज्य अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश थे।
- एक भाग डी राज्य (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित होता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के बाद, भाग सी और भाग डी राज्यों को "केंद्र शासित प्रदेश" की एक ही श्रेणी में जोड़ दिया गया। विभिन्न अन्य पुनर्गठनों के कारण, केवल 6 केंद्र शासित प्रदेश रह गए:
- अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
- लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह (बाद में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया)
- दिल्ली
- मणिपुर
- त्रिपुरा
- हिमाचल प्रदेश
1970 के दशक की शुरुआत तक, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गए थे, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अन्य तीन (दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी) अधिग्रहीत क्षेत्रों से बने थे जो पहले गैर-ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों (क्रमशः पुर्तगाली भारत और फ्रांसीसी भारत) के थे।
अगस्त 2019 में, भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया। इस अधिनियम में 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के प्रावधान हैं, एक को उसी नाम से जम्मू और कश्मीर कहा जाएगा, और दूसरे को लद्दाख कहा जाएगा। 2019.
नवंबर 2019 में, भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय करने के लिए कानून पेश किया, जिसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के नाम से जाना जाएगा।
भारत की संसद संविधान में संशोधन करने और केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्वाचित सदस्यों और एक मुख्यमंत्री के साथ एक विधानमंडल प्रदान करने के लिए एक कानून पारित कर सकती है, जैसा कि उसने दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी के लिए किया है। आम तौर पर, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं।
दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर अन्य पांच से अलग तरीके से काम करते हैं। उन्हें आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया और दिल्ली को [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र] (एनसीटी) के रूप में फिर से परिभाषित किया गया और एक बड़े क्षेत्र में शामिल किया गया जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर में एक विधान सभा और कार्यपालिका है जिसका कार्य आंशिक रूप से राज्य जैसा है।
केंद्र शासित प्रदेशों के अस्तित्व के कारण, कई आलोचकों ने भारत को एक अर्ध-संघीय राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास अपने-अपने डोमेन और कानून के क्षेत्र हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को उनके संवैधानिक गठन और विकास के कारण विशेष अधिकार और दर्जा प्राप्त है। स्वदेशी संस्कृतियों के अधिकारों की सुरक्षा, शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल-पुथल को टालने आदि जैसे कारणों से "केंद्र शासित प्रदेश" का दर्जा भारतीय उप-क्षेत्राधिकार को सौंपा जा सकता है। अधिक कुशल प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भविष्य में इन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में बदला जा सकता है।
संविधान यह निर्धारित नहीं करता है कि राज्यों के विपरीत, केंद्र शासित प्रदेशों को कर राजस्व कैसे हस्तांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को निधि के हस्तांतरण का कोई मानदंड नहीं है जहां सारा राजस्व केंद्र सरकार को जाता है। केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक धनराशि प्रदान की जाती है, जबकि अन्य को कम धनराशि दी जाती है।[10] चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है, इसलिए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति और पिछड़ेपन के आधार पर केंद्र सरकार से अधिक धनराशि मिलती है।
जीएसटी लागू होने के बाद, यूटी-जीएसटी उन केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है जहां विधानसभा नहीं है। यूटी-जीएसटी देश के बाकी हिस्सों में लागू राज्य जीएसटी के बराबर लगाया जाता है जो केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कम कराधान को खत्म कर देगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 (1) में कहा गया है कि भारत एक "राज्यों का संघ" होगा, जिसे संविधान के भाग V (संघ) और VI (राज्यों) के तहत विस्तृत किया गया है। अनुच्छेद 1 (3) कहता है कि भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य क्षेत्र शामिल हैं जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, बल्कि इसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था।[12] अनुच्छेद 366(30) केंद्र शासित प्रदेश को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित करता है और इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर शामिल कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल है लेकिन उस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है। संविधान में जहां भी यह भारत के क्षेत्रों का उल्लेख करता है, वहां यह केंद्र शासित प्रदेशों सहित पूरे देश पर लागू होता है। जहां यह केवल भारत को संदर्भित करता है, यह केवल सभी राज्यों पर लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर नहीं। इस प्रकार, नागरिकता (भाग II), मौलिक अधिकार (भाग III), राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (भाग IV), न्यायपालिका की भूमिका, केंद्र शासित प्रदेश (भाग VIII), अनुच्छेद 245, आदि केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं क्योंकि यह विशेष रूप से संदर्भित हैं भारत के क्षेत्र. संघ की कार्यकारी शक्ति (अर्थात केवल राज्यों का संघ) भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक भी हैं। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका भारत के सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह केवल भाग XIV में भारत को संदर्भित करता है।
केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 356 के अनुसार बारहमासी राष्ट्रपति शासन के तहत एक राज्य के समान है, जो विधान सभा वाले कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को विशिष्ट छूट के अधीन है। अनुच्छेद 240 (1) के अनुसार, चंडीगढ़, एनसीटी और पुडुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को विनियमित करने में राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्ति दी गई है, जिसमें संसद और भारत के संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करने की शक्तियां भी शामिल हैं। अनुच्छेद 240 (2) विदेशी टैक्स हेवन देशों पर निर्भर रहने के बजाय भारत में विदेशी पूंजी और निवेश को आकर्षित करने के लिए इन केंद्र शासित प्रदेशों में टैक्स हेवन कानूनों को लागू करने की अनुमति देता है।
संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर यह है कि राज्यों को संसद के किसी भी संभावित हस्तक्षेप के बिना संविधान में प्रदान की गई स्वायत्त शक्तियां दी गई थीं, जबकि विधान सभा (भाग VIII) वाले केंद्र शासित प्रदेशों के पास समान शक्तियां हैं। लेकिन संसद को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए कानूनों को संशोधित करने या निरस्त करने या निलंबित करने का अधिकार है (राज्यों की स्वतंत्र प्रकृति के विपरीत संसद द्वारा अंतिम अधिकार)।
तीन केंद्र शासित प्रदेशों का भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है: दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी। पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और एनसीटी दिल्ली केवल तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में असाधारण हैं क्योंकि प्रत्येक की अपनी स्थानीय रूप से निर्वाचित विधान सभा है और एक मुख्यमंत्री है। [उद्धरण वांछित]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
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