भारत के संविधान का संशोधन
भारत के संविधान का संशोधन / From Wikipedia, the free encyclopedia
भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किये जाते हैं।
यह लेख निम्न शीर्षक श्रृंखला का एक भाग है: | ||||
![]() | ||||
प्रस्तावना
भाग
अनुसूची
परिशिष्ट
| ||||
अन्य देश · विधि पोर्टल |
इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368, भाग XX में दिया गया है।
इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से इस में 106 संशोधन किये जा चुके हैं। विवादस्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसार संविधान में किये जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए की यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे, जो कि अपरिवर्तनीय है।