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पाकिस्तान का संविधान
पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य का सर्वोच्च कानून / From Wikipedia, the free encyclopedia
पाकिस्तान का संविधान (उर्दू: آئین پاکستان;आईन-(ए)-पाकिस्तान) या दस्तूर-ए-पाकिस्तान उर्दू: دستور پاکستان) को १९७३ की विधि भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च विधान है।[1] पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा अप्रैल 10, 1973 को पारित हुआ तथा अगस्त 14, 1973 से प्रभावी हुआ।[2] इस का प्रारूप जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा संविधान है और इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है।
- "पाकिस्तान का संविधान" यहाँ पुनर्प्रेषित होता है। यह पृष्ठ पाकिस्तान के मौजूदा संविधान के बारे में है। पाकिस्तान की पिछले संविधानों के बारे में जानकारी के लिये देखें पाकिस्तान का संविधान, १९५६ और पाकिस्तान का संविधान, १९६२। पाकिस्तानी संविधान के संशोधनों के लिये देखें पाकिस्तानी संविधान के संशोधन और पाकिस्तान के संविधान की उद्देशिका के लिये देखें उद्देश्य संकल्प।
सामान्य तथ्य
पाकिस्तान का संविधान | |
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सृजन | १९ अप्रैल १९७३ |
अनुमोदित | १४ अगस्त १९७३ |
स्थान | इस्लामाबाद |
लेखक | बारहवीं संसद |
हस्ताक्षरकर्ता | बारहवीं संसद (एकमत) |
उद्देश्य | पाकिस्तानी संविधान, १९६२ और कानूनी ढांचा आदेश, १९७० को बदलने के लिये |
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