निजी कंपनी
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पब्लिक कंपनी कम से कम दो और अधिकतम पचास सदस्यों का स्वैच्छिक संघ है, जिनका दायित्व सीमित होता है, जिनके शेयरों का अंतरण इसके सदस्यों तक सीमित होता है, जो साधारण जनता को इसके शेयर या डिबेन्चरों का ग्राहक बनने के लिए आमंत्रित करने के निमित अनुमन नहीं है।
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निजी कंपनी मैं कम से कम 2 तथा अधिकतम 200 व्यक्तियों तक सदस्य हो सकते हैं।