राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022
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राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022 [1] पारित किया है, जिससे यह भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं और रोगी विभाग (आईपीडी) सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा निजी सुविधाओं पर समान स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। बिल राज्य के निवासियों को 20 अधिकारों की गारंटी देता है और यह अनुच्छेद 47 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा पर आधारित है। [2] यह राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के देखभाल की बिना किसी भेदभाव के ध्यान रखता है।
सामान्य तथ्य Rajasthan Right to Health Care Act 2022, शीर्षक ...
Rajasthan Right to Health Care Act 2022 | |
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शीर्षक | Bill No. 21, Year 2022 |
प्रादेशिक सीमा | राजस्थान |
द्वारा अधिनियमित | राजस्थान विधानसभा |
पारित करने की तिथि | 21 March 2023 |
विधायी इतिहास | |
विधेयक (प्रस्तावित कानून) | Rajasthan Right to Health Care Act 2022 |
स्थिति : प्रचलित |
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